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सीएम मोहन यादव अतिक्रमण को लेकर हुए सख्त, अफसरों के लिए जारी किया निर्देश

भोपाल। वन भूमि पर अधिकार के व्यक्तिगत और सामूहिक दावे का निराकरण 31 दिसंबर तक या उसके पहले करने होंगे। आगे से वन विभाग की सीमा के अंदर एक भी नया अतिक्रमण न हो, इसका कड़ाई से पालन भी कराना होगा। तय डेडलाइन में दावों का निपटारा नहीं करने और नए अतिक्रमण रोकने में विफल रहने पर संबंधित वन अफसरों को कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को यह बात कही। वे निवास पर वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट के पालन के लिए गठित राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स की शीर्ष समिति व इसी विषय के लिए गठित कार्यकारी समिति की बैठक ले रहे थे। इसी बैठक में तय किया कि पेसा मोबिलाइजरों की नियुक्ति के अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जाएंगे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर देवास, सीहोर, बैतूल और डिंडौरी जिले में बड़े विवाद उपजे हैं।

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