हेट स्पीच केस: अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की सीजेएम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। वहीं, उनके चाचा मंसूर अंसारी को साजिश में सहभागी पाए जाने पर छह महीने की सजा और दोनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आया था, जब मऊ से सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में कथित रूप से कहा था कि “सरकार बनने के बाद अधिकारियों को देख लिया जाएगा।” इस बयान के चलते उन पर आपराधिक धमकी देने, चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को डराने-धमकाने, धार्मिक और जातीय आधार पर वैमनस्य फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसी धाराएं लगाई गई थीं।
कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि कोर्ट में उनके पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया। इस मामले को लेकर एक बड़ा सवाल यह था कि क्या अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि चूंकि उन्हें दो साल से अधिक की सजा नहीं हुई है, इसलिए उनकी विधायकी फिलहाल सुरक्षित है। भारतीय कानून के अनुसार, अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है, तभी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।