उत्तराखंड

अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों दोषियों को मिली उम्रकैद तो बोले सीएम धामी बोले- पहाड़ की बेटी को मिला न्याय

देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ की बहन थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही न्याय दिलाने का संकल्प लिया था और उसी दिशा में तेजी से कदम उठाए गए। घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए और एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी (विशेष जांच टीम) गठित की गई। इस मजबूत जांच की वजह से आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी और कोर्ट में दोष सिद्ध हुआ।

सीएम धामी ने बताया कि पीड़िता के परिवार की मांग पर केस में तीन बार वकील बदला गया, ताकि उन्हें पूरी तरह भरोसा हो कि उनकी बात सही ढंग से अदालत में रखी जा रही है। जांच के दौरान करीब 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और केस को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कर धाराएं और सख्त की गईं, जिससे आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सकी।

गौरतलब है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य एक प्रभावशाली परिवार से संबंध रखता है, बावजूद इसके सरकार ने किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव को जांच या न्याय प्रक्रिया पर हावी नहीं होने दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश में काफी सियासी घमासान भी हुआ और न्याय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता और दृढ़ता से काम करते हुए हर साजिश को विफल कर दिया।

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