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बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाया

पटना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से बिहार के काफी कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी. अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गई थी। अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर आधार की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि के विस्तार की जानकारी दी गई है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की ओर से सूचना जारी कर सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया गया है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक जरूर करा लें. इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है. कोई भी सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ईपीओएस यंत्र के माध्यम से आधार सीडिंग (ईकेवाईसी) करा सकता है.

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