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येशू-येशू वाले पादरी बजिंदर को उम्रकैद, रेप केस में कोर्ट ने सुनाई सजा

मोहाली। येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में मोहाली की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।

बता दें कि यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि पादरी ने पहले उसे बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वो पीड़ित लड़कियों को धमकी देता है। इस मामले में 7 लोगों पर आरोप थे, कोर्ट ने सबूतों के आभाव में 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है और एक की मौत हो चुकी है।

पीड़िता ने कहा न्याय की जीत हुई

पुलिस ने पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वो लंदन भागने की फिराक में था। पीड़ित महिला न्याय के लिए पिछले 7 साल से कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। अब बलात्कार पीड़िता ने कहा कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सत्य की जीत हुई।

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