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नोएडा एक्सप्रेस वे पर कोई गाड़ी खराब होती है, तो कटेगा 20 हजार रुपये तक का चालान

नोएडा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने खस्ताहाल कमर्शियल वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी सही स्थिति में रखनी होगी। अगर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कोई गाड़ी खराब होती है तो उस पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसी गड़बड़ी के कारण रुकने वाले और यातायात प्रवाह को बाधित करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए ‘चालान’ जारी किया जा सकता है।

यातायात पुलिस, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 201 के तहत, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के लिए, टायर पंचर जैसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए भी न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) लखन सिंह यादव ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक वाहन मालिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे अपने वाहनों पर नजर रखें और यातायात जाम से बचा जा सके। नोएडा एक्सप्रेसवे से करीब 8 से 10 लाख वाहन गुजरते हैं। डीएनडी फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर, प्रेरणा स्थल आदि इलाके मुख्य हॉटस्पॉट हैं, जहां यातायात से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक वाहनों में बस, ट्रक, डीसीएम, ओवरलोडिंग वाहन आदि शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जुर्माना निजी वाहनों पर लगाया जाएगा। डीसीपी ने कहा, पिछले सात दिनों में हमने खराब होने के कारण 22 वाहनों को जब्त किया है और करीब 210 वाहनों का चालान भी किया है। ग्रेटर नोएडा निवासी कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा, यह एक अच्छी पहल है और इससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात में होने वाली अवांछित बाधा को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, एक अन्य निवासी अनिल कुमार चेतीवाल ने कहा, टायर पंचर होने या किसी तकनीकी समस्या जैसी आपातकालीन स्थिति वाले वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

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