कोलकाता रेप केस: हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं, दोषी को मिलनी चाहिए फांसी की सजा : ममता बनर्जी
कोलकाता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संग हुए रेप और मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट का फैसला आ चुका है। सियालदह कोर्ट में न्यायाधीश अनिर्बान दास ने आरजीकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले को कोलकाता उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है। दरअसल बंगाल सरकार ने दोषी संजय रॉय की अधिकतम सजा के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार ने जस्टिस देवांशु भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में अपील की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला बेहद निराशाजनक था और इस मामले को ‘दुर्लभतम’ मामलों में गिना जाना चाहिए था, जिसमें दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी का यह बयान उस समय आया, जब अदालत ने महिला डॉक्टर की हत्या में दोषी ठहराए गए अपराधी, सिविक वालंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संजय रॉय पर आरोप था कि उसने अगस्त नौ, 2024 को आरजी कर अस्पताल में कार्यरत 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा, “हम इस सबसे जघन्य और संवेदनशील मामले में फांसी की सजा चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं। हाल ही में, पिछले तीन-चार महीनों में, हम इस तरह के अपराधों में दोषियों के लिए फांसी या अधिकतम सजा सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं तो फिर, इस मामले में फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई?” ममता बनर्जी ने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हम अब उच्च न्यायालय में दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करेंगे।”