कोलकाता आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप-मर्डर में संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सजा का एलान
कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। संजय रॉय की सजा को लेकर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने 57 दिनों तक चली बंद कमरे में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस रेप केस को लेकर अदालत में मुकदमा 12 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था और 9 जनवरी 2025 को सुनवाई पूरी हुई।
संजय रॉय को बलात्कार और हत्या मामले में बीएनएस अधिनियम की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी पाया गया है। पूरे मामले में अदालत ने फॉरेंसिक साक्ष्यों पर भरोसा किया, जो घटना में संजय रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया। सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सिविक वालिंटियर था।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना पिछले साल 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को हुई थी। 31 वर्षीय मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर गुरुवार को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला।
अगले दिन सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे।