संभल हिंसा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को झटका, हाईकोर्ट ने ठुकराई FIR रद्द करने वाली याचिका की खारिज
संभल। यूपी के संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।
बता दें कि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ संभल थाने में उकसाने के आरोप में पुलसि ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर 24 नंवबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में सांसद के खिलाफ नामजद की गई थी। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी।
कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। इसके फिर एक बार फिर जब सुबह करीब 7 बजे कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम के छह सदस्य दूसरे फेज के सर्वे के लिए मस्जिद में गए तो हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतना ही नहीं कुछ पुलिसवालों को भी चोटें आईं थीं।