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आज से दिल्ली में GRAP-4 लागू , जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली। इस सीजन में आज सुबह दिल्ली की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 481 पर पहुंच गया है। यह अब तक की सबसे खराब श्रेणी है। प्रदूषण की वजह से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए आज से दिल्ली में GRAP-4 लागू कर दिया गया है। ग्रैप- 4 लागू होने का मतलब है कि प्रदूषण के स्तर में गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। ग्रैप-4 के तहत कई तरह की पाबंदियां और दिशा-निर्देश लागू होते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि ग्रैप- 4 लागू होने के बाद क्या-क्या खुला रहेगा?

क्या-क्या खुला रहेगा?

सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियां चलेंगी।
सीएनजी-इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे।
अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, और अन्य आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।
10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में चलेंगी।
सफाई से जुड़े प्रोजक्ट आदि काम जारी रहेंगे।
केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है।
किराने की दुकानें, रिटेल दुकानें, फार्मेसी, पेट्रोल पंप और राशन वितरण केंद्र जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
मेट्रो, बसों और टैक्सी सेवाएं चालू रहेंगी, ताकि जनता को यात्रा में कोई परेशानी न हो।
बिजली, पानी, और स्वच्छता सेवाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा।

यह रहेगा प्रतिबंध

– दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
– दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
– एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
– एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
– निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
– एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
– राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।
– राज्य सरकार लागू कर सकती है ऑड-ईवन योजना

 

 

 

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