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गैंगस्टर छोटा राजन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में जय शेट्टी की हत्या के मामले में दी जमानत

मुंबई। गैंगस्टर छोटा राजन को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में जय शेट्टी की हत्या के मामले में जमानत दे दी। इस मामले में राजन को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।

क्या था मामला ?

छोटा राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए। पिछले दो अलग-अलग मुकदमों में हत्या के मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था तथा एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। राजन 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है

अदालत ने राजन की उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे इस मामले में जमानत दे दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। बता दें, जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। मुंबई की एक मकोका कोर्ट के विशेष न्यायधीश एम एम पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया था।

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