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दाती महाराज पर चलेगा शिष्या से रेप का केस, कोर्ट ने आरोप किए तय

नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने स्वयंभू बाबा दाती महराज और उनके दो भाइयों अशोक एवं अर्जुन के खिलाफ रेप, आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप तय कर दिया है। अदालत के पूछने पर दाती महाराज व अन्य ने अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है और वे मुकदमें का सामना करेंगे। यह मामला उनके एक शिष्य की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

पीड़िता के वकील प्रदीप तिवारी ने कहा कि कोर्ट ने दाती महाराज उर्फ ​​मदन लाल राजस्थानी और उनके भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 506 (आपराधिक धमकी) और और 34 (साझा मंसूबा रखने) के तहत आरोप तय किए हैं।

दाती महाराज की एक शिष्या द्वारा स्वयंभू बाबा और उसके तीन भाइयों – अशोक, अनिल और अर्जुन – के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में सात जून 2018 को बलात्कार की शिकायत दायर की गई थी। इसके बाद आईपीसी के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, छेड़छाड़ और साझा मंसूबा रखने के कथित अपराधों को लेकर 11 जून को एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज से की पूछताछ

पुलिस ने 22 जून को दाती से पूछताछ की, जिस पर दिल्ली और राजस्थान में अपने आश्रमों में शिष्या से बलात्कार करने का आरोप है। यह मामला इसके बाद अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया जिसने एक अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन अक्टूबर, 2018 को इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया और कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जांच की उससे जांच पर असर पड़ा है।

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