सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली आबकारी मामले में कई शर्तों के साथ मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें भी रख दी हैं।
केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और सरकारी फाइलों पर साइन करने से भी मनाही होगी। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में हर्ष का माहौल है।
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।