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बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा वाला बिल पेश करेगी बंगाल सरकार

कोलकाता। ममता सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल पेश होने वाला है। इसके लिए आज सरकार एक विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम पद से इस्तीफा मांगने वाली BJP ने भी ममता सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया है।

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस मामले में एक कानून लाने जा रही है। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 कहा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने विधेयक का नाम अपराजिता वूमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल- 2024 रखा गया है। इसे मंगलवार, 03 सितंबर 2024 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज ही इसे सदन से पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा।

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