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जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। केजरीवाल को अब जेल मेने ही रहना होगा।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेज पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने ईडी को बहस का मौका नहीं दिया। आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट ने PMLA की धारा 70 पर ध्यान नहीं दिया। निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है।

ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का कहना है कि निचली अदालत ने एकतरफा तरीके से केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया. जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता।

ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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