मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, 18 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली| दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ED से यह बताने के लिए कहा अब तक एक एक आरोपी द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के लिए कितना समय लिया गया। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का ये दावा है कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था। इससे आप नेताओं को बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर मिली।
इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान उन्होंने अदालत से कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है।vइससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से की है और शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। सिसोदिया ने यह उम्मीद भी जतायी कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा, ”जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा। अंग्रेज शासकों को भी सत्ता का अहंकार था और उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा था।”