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संजय सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले में आरोपी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने की इजाजत दी। कोर्ट ने जेल ऑथरिटी को निर्देश दिया कि वो 10 बजे संजय सिंह को संसद ले जाएं। संजय सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से 4 फरवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी थी।

बता दें कि आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत का रुख किया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करके केंद्रीय जांच एजेंसी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संजय सिंह ने इस अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा था, ‘‘यह पाया गया है कि मुख्य मामला पहले से ही 3 फरवरी, 2024 को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस अर्जी पर ईडी के जांच अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक को नोटिस जारी किया जाता है।’’

गौरतलब है कि अदालत ने पिछले साल 22 दिसंबर को संजय सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी वह ‘‘अपराध से अर्जित दो करोड़ रुपये की आय’’ से जुड़े थे और उनके खिलाफ मामला ‘‘वास्तविक’’ है। बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

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