राष्ट्रीय

निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर पंढेर जेल से रिहा

नई दिल्ली। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपों से मुक्त करने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली इस मामले में बरी कर दिया था। दोपहर लगभग 1.40 बजे पंढेर की जेल से रिहाई हुई। इस दौरान जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

इसे कवर करने मीडिया भी बड़ी संख्या में जिला जेल के बाहर मौजूद रही। हालांकि निकलने के बाद पंढेर ने किसी से बात नहीं की। वह अपने वकील का हाथ पकड़कर जेल से बाहर आया फिर कार में बैठकर जेल से रवाना हो गया। सुरक्षा के तौर पर पुलिस के कुछ जवान भी उनके पीछे गए हैं। नोएडा में निठारी गांव के 17 वर्ष पुराने जिस जघन्य कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, उसके अभियुक्तों मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को सजा दिलाने में अभियोजन नाकामयाब रहा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को निर्दोष करार देते हुए सीबीआइ कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने पंधेर को दो और कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो दोनों अभियुक्तों को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने 2010 से 2023 तक चली 134 सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला 14 सितंबर को सुरक्षित कर लिया था। सीबीआइ के अधिवक्ता का कहना है कि निर्णय का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close