यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
नई दिल्ली। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बाद मंगलवार को बृजभूषण की पेशी हुई थी। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनका जमानत का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जमानत मिलने पर ब्रजभूषण गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को पेशी से पहले अदालत में कड़ी सुरक्षा की गई थी। बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने दलील दी जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि चार्जशीट को लेकर गलत रिपोर्टिंग हो रही है। ऐसा न हो कि एक ट्रायल के साथ एक अलग मीडिया ट्रायल न चलता रहे। कोर्ट ने कहा आप इसे लेकर एक एप्लिकेशन दे दीजिए।