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जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है। हालांकि इस दौरान वह एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा। साथ ही मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मीडिया से दूर रखा जाए। आदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा नहीं हो। वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं सकते हैं।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार 3 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां सिसोदिया की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह वापस तिहाड़ जेल लौट गए थे।

वहीं इससे पहले गुरुवार 01 जून को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के एक मामले में आरोपी अरबिंदो समूह के शरत चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।

 

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