उप्र: आजम खां को SC से झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज, हाईकोर्ट जाने का निर्देश
नई दिल्ली। उप्र में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगा है। कोर्ट ने आज बुधवार को आजम खां की अपने खिलाफ ट्रायल में चल रहे कुछ मामलों को उप्र से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को हाईकोर्ट जाने के लिए कहते हुए निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आज़म खां की दलील थी कि यूपी में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों पर कई मामले लंबित हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। सपा नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि योगी सरकार उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। आजम खान ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। ऐसा नहीं है आपको UP में न्याय नहीं मिलेगा। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि उप्र में उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है।