कोर्ट ने खारिज की इरफ़ान सोलंकी की जमानत याचिका, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए
कानपुर। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका निचली अदालत से आज खारिज हो गई। अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। आज ही याचिका लगने की उम्मीद है।
बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कल शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर सरेंडर कर दिया था। उनके साथ छोटे भाई रिजवान सोलंकी भी थे। इरफान के सरेंडर करते समय सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, सपा नगर अध्यक्ष और पूरा परिवार साथ में था।
शाम को पुलिस ने दोनों को विशेष न्यायाधीश MP-MLA आलोक यादव की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ कानपुर जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि विधायक उनके भाई व अन्य उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं।
इसी उद्देश्य से 7 नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उन लोगों के साथ मारपीट व जान से मार देने की धमकी दी। मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब विधायक व उनके भाई के घर 8 नवंबर की रात दबिश दी तो दोनों फरार हो गए। तब से दोनों भाइयों का कोई अता-पता नहीं था। इस बीच विधायक व उनके भाई की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गई थी, जो ख़ारिज कर दी गई थी।