मुंबई: CBI कोर्ट ने खारिज अनिल देशमुख की जमानत, जेल में कटेगी दिवाली
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की दिवाली इस बार जेल में ही मनेगी। 100 करोड़ रुपए के जरबन वसूली के मामले में CBI की एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
देशमुख भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। NCP नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था।
महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे देशमुख
अनिल देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (MVA) सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था।
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कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने ‘सांठगांठ’ की और खुद को बचाने के लिए उनपर आरोप लगाए।
सीबीआई की विशेष अदालत को गुरुवार को दी गई अर्जी में एनसीपी नेता ने यह भी दावा किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सिर्फ जांच एजेंसियों की ‘सनक और कल्पनाओं’ पर आधारित हैं।