Main Slideराष्ट्रीयव्यापार

कैबिनेट में बड़ा फैसला: रेलवे कर्मचारियों को बोनस का एलान, जानें कितने रुपये खाते में आएंगे

नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस का एलान कर दिया है। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का देश के नागिरकों पर बोझ ना पड़े इस के लिए यह फैसला लिया गया है।

78 दिनों का बोनस देने का एलान

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को को 78 दिनों का बोनस देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के
Productivity-Linked Bonus के भुगतान पर करीब 1,832.09 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट ने 2022-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (Prime Minister’s Development Initiative for North East Region) नाम की नई योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शत-प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र करेगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं के विकास के लिए 4,243.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का वहन रियायतग्राही की ओर से जबकि 296.20 करोड़ रुपये की लागत का वहन रियायत प्राधिकारी की ओर से की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता के दौरान यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होगे।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close