राष्ट्रीय
Qutub Minar के परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला टला
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश की घोषणा को 24 अगस्त के लिए टाल दिया है। इससे पहले 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में दायर एक अपील पर सुनवाई की थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसले के लिए 9 जून की तारीख तय की थी।
इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर यह भी बताया कि कुतुब मीनार एक निर्जीव इमारत है, जहां किसी को भी पूजा-पाठ या किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करने का कानूनी हक नहीं है।