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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आर्जियों का चार महीने में करें निपटारा

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों को जल्द निपटाने की याचिका पर गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि अधिकतम चार महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी कर दिया जाए।

यह याचिका नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव की तरफ से दाखिल की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने मथुरा में चल रहे मुकदमे की सुनवाई हर रोज और जल्द निपटारा कराए जाने की अपील की थी। याचिका में मांग की गई थी कि मथुरा की अदालत में इस केस से जुड़े जो भी मामले पेंडिंग हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अगर विपक्षी पार्टी सुनवाई के दौरान हाजिर न हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर एकतरफा आदेश दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में हुई है।

क्या है विवाद?

बता दें कि ये विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मस्जिद का है. जिसमें दावा ये किया जाता है कि जहां अभी मस्जिद है, वहां पहले मंदिर था. कहा जाता है कि मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी. वहीं बीते कुछ समय से इस बात की मांग लगातार होती रही है कि वो जो विवादित जगह है जिसे मंदिर बताया जाता है, उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए. उन्हें वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए और उन्हें वहां पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए.

इस मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में तमाम मुकदमें चल रहे हैं. इसके लेकर करीब एक दर्जन केस दर्ज हैं. उसमें से एक पक्षकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमें चल रहे हैं, उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो. याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लोअर कोर्ट को हर रोज सुनवाई करने का निर्देश दे. वहीं समय निश्चित कर दिया जाए, तब तक फैसला सुना दिया जाए.

 

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