लखीमपुरी खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा- मामला 302 का है, अबतक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?
लखनऊ: लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इसमें यूपी की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि वह यूपी सरकार द्वारा अबतक की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने इसपर भी नाराजगी जताई कि अबतक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को करेगा।
कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत गोलियां लगने से नहीं हुई है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई या किसी और वजह से लेकिन मामला हत्या का तो है ना?
सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आज आने वाला था। लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह ११ बजे तक की मोहलत दी है। सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाया। हम CBI को केस नहीं देना चाहते। गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई लेनी चाहिए थी।
आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट ना हों, हों इसका ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी? यानी किसी और एजेंसी को जांच देने का भी संकेत दिया।