असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाओं का लाभ
लखनऊ। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री योग आदित्यनाथ जी द्वारा 09 जून, 2021 को उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का शुभारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के कार्य करने वाले कामगार आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है, जिसका लाभ लेने के लिए असंगठित श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण बोर्ड के पोर्टल ूूूण्नचेेइण्पद पर करा सकते हैं। अभी तक इस पोर्टल पर 4658 श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को लाभान्वित करने का बीड़ा उठाया है, जिन्हें अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए कामगारों को अपना आधार कार्ड, नामिनी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं फोटो के साथ बोर्ड के पोर्टल पर सीधे आॅनलाइन पंजीकरण करायें अथवा श्रम कार्यालय के माध्यम से भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण शुल्क हेतु रु0 10 तथा अंशदान हेतु रु0 10 प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों के लिए कुल रु0 60 जमा करना होगा।
श्रम मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता आश्रित को मिलेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 05 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में 45 प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय-चाट का ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल-साइकिल की मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सफाई कामगार, ढोल-बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा-बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलू-कुटीर उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे, पशुपालन-मत्स्य पालन-मुर्गी-बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाला (नाविक), नट-नटनी, रसोईया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, रंगाई-कताई-धुलाई का कार्य करने वाले, दरी, कंबल, जरी, जरदोजी, चिकन का कार्य करने वाले, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार का कार्य करने वाले कर्मकार अपना पंजीकरण कराकर योजनओं का लाभ लें।