यूपी में कोविड से रोकथाम के लिए दुकानों पर लागू होगा टोकन सिस्टम
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 जून से खाद्यान्न का वितरण करेगी। राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 15 जून तक ही दी जाएगी। योजना के पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूर प्रदेश में किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। दुकानों से सुबह 6 से रात 9 बजे तक राशन का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 14.71 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कोविड प्रोटोकाल के तहत इस बार उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम के तहत राशन वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को शुरू होने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले नि:शुल्क राशन वितरण में कोई भी पात्र लाभार्थी न छूटें। दुकानों पर राशन वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रदेश में 14.71 करोड़ यूनिटों पर 5 किलो प्रति यूनिट (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
खाद्य विभाग के अनुसार राशन वितरण 15 जून तक ई-पॉस मशीनों के माध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से 15 जून को वितरण सम्पन्न किया जायेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारक 1,30,07,969 तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक 13,41,77,983 कुल 14,71.85,952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटो/लाभार्थियों) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण किया जाएगा।
दुकानों पर लागू होगा टोकन सिस्टम
कोविड प्रोटोकाल के तहत उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण के दौरान टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें दुकान पर एक समय में 5 उपभोक्ता ही मौजूद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के बीच दो गज की दूरी बनाए रखी जाएगी। वहीं, ई पॉस से वितरण के दौरान दुकानों पर सेनीटाइजर, साबुन व पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा। इसके उपयोग के बाद ही उपभोक्ता ई पॉस मशीन का प्रयोग करेगा।