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कोरोना कर्फ्यू को लेकर योगी सरकार का फैसला, 600 से अधिक एक्टिव केसेस वाले जिलों में नहीं मिलेगी छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते केसेस को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। नाईट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाऊन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा जिन ज़िलों में 600 से अधिक एक्टिव कोरोना केसेस हैं वहां लाकडाऊन में राहत नहीं दी जाएगी।

दुकानों को खोलने की इजाज़त हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही मिलेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक़, कोई भी जिला जिसमें 600 से अधिक केसेस हैं उनमे किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोरोना के बढे हुए केसेस को देखते हुए फिलहाल अनलॉक में कोई राहत नहीं मिलेगी।

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर उत्तर प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू का पालन उन्हें करना होगा। इसके अलावा वीकेंड्स पर भी बाज़ार बंद रहेंगे।

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