HC के आदेश के बावजूद सीएम योगी का फैसला, 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन
लखनऊ: उत्तरप्रदेश में लगातार विकराल रूप लेते कोरोना महामारी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। HC ने यूपी के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपूर, प्रयागराज और गोरखपुर में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद सूबे की योगी सरकार की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा सुझाए इन 5 शहरों में लॉकडाउन की अभी आवश्यकता नहीं है।
यूपी सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े है, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। लेकिन, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों मे सम्पूर्णलॉक डाउन अभी नही लगेगा। साथ ही, आगे कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे है। इसीलिए अभी बंदी की जरुरत नहीं है।
बता दें, प्रदेश के सभी शिक्षण और अन्य संस्थान भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है।किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमित नहीं है। जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।