कोरोना: इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश
प्रयागराज: उत्तरप्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में कम्पलीट लॉकडाउन लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
बता दें, इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी और साथ ही, फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला भी नहीं होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि साप्ताहिक लाकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लोग इसका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए सख्ती आवश्यक है। कोर्ट ने प्रदेश के चार जनपदों जहां स्थिति काफी भयावह है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लाकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है।