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भीमा कोरेगांव केस के आरोपी वरवर राव को हाई कोर्ट से मिली जमानत

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव केस में गिरफ्तार कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को जमानत दे दी है। राव को मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने की बेल मिली है। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने राव को सशर्त जमानत दी है।

उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह वरवरा राव कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं दे सकते और सह-आरोपी के साथ संपर्क भी नहीं साध सकते।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी वरवरा राव को जिस तलोजा जेल में रखा गया था, वहां की हालत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा वरवरा राव की पत्नी हेमलता राव ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने पति के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन के मूलभूत आधारों का जिक्र किया।

वरवरा राव की पत्नी हेमलता ने अपनी याचिका में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का जिक्र किया और कहा कि तलोजा जेल अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया है। उन्होंने वरवरा राव को समय से सही इलाज नहीं दिया।

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