एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन् लोगों के ऊपर जो फलों को चमकाने के लिए मोम की कोटिंग और स्टीकर लगाते है उनको यह सब करने के लिए मना कर दिया है और कहा है कि अगर वह ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनको इसका जुर्माना देना होगा और उनके ऊपर करवाई भी की जाएगी। स्टीकर लगे फलों को बेचने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन मार्केट में लोग बेफिक्र होकर इन पॉलिश लगे फलों को बेच रहे हैं।
एफएसएसएआई की माने तो ऐसे फल जिनको छिलके के साथ खाया जाता है उनको पॉलिश करके या स्टीकर लगाकर नहीं बेचा जा सकता। क्योंकि इससे फल की नैचुरैलिटी खत्म होने का खतरा रहता है। जानकारों की मानें तो पॉलिश हुए या स्टीकर लगे फलों का सेवन बिना धुले करने से वह सेहत बिगाड़ सकते हैं।
उन्होंने हितायत देते हुए कहा है कि इस तरह के स्टीकर लगाकर फल और सब्जी विक्रेता ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं।स्टीकर, ब्रांडेड, ओके, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के नाम लिखकर ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है।
स्टीकर लगाने के लिए विक्रेता जिस गोंद का प्रयोग करते हैं उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। केमिकल्स की वजह से पेट की बीमारियां पैदा हो सकती हैं।