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उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, अब राज्य में मिल सकेगी अग्रिम जमानत

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अग्रिम जमानत के प्रावधान में अगर किसी मामले में कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत की मांग करता है, तो उसे कानून के मुताबिक जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दी गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारों से दोनो राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा था।

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में एक आदेश पारित किया है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है। उत्तर प्रदेश और उतराखंड में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।

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