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उपभोक्ताओं को आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि बताएं कंपनियां : न्यायालय

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बैंकों और मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों से कहा कि वे खातों और मोबाइल फोन नंबर से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बारे में अपने उपभोक्ताओं को जानकारी दे।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि न्यायालय को पता चला है कि बैंक और मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बगैर मोबाइल उपभोक्ताओं और खाताधारकों पर संदेशों की बौछार कर रही हैं।

न्यायालय को बताया गया कि बैंक खातों से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइन फोन से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि छह फरवरी है।

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