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UPSC परीक्षा में गलत प्रश्नों के मामले की सुनवाई की तारीख तय

नई दिल्ली। इस साल की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने की शिकायत दर्ज की गई थी। 18 जून को शिकायत की याचिका लगाई गी थी। अब इस याचिका पर सुनवाई में ज्यादा समय नहीं है।

UPSC परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, UPSC परीक्षा में गलत प्रश्नों का मामलेसुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने याची से याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को मुहैया कराने को कहा है।

मंगलवार को सुनवाई होना तय किया। कानून की छात्रा और परीक्षार्थी आशिता चावला ने दावा किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कई गलत प्रश्न पूछे गए।

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