81 वर्षीय विधवा से दुष्कर्म, हत्या के मामले में नौकर दोषी करार
नई दिल्ली | यहां की एक अदालत ने 81 वर्षीय एक विधवा से उसके घर में दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने मंगलवार को नीरज सैफी को दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोपों का दोषी माना। अदालत सजा की अवधि और अन्य दंड तय करने के लिए नौ फरवरी को बहस सुनेगी।
अदालत ने सितम्बर, 2014 में सैफी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। सैफी बिहार में मधुबनी का रहने वाला है और वृद्धा के यहां घरेलू नौकर था। वृद्धा की लाश ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 इलाके स्थित उसके चार मंजिला घर के दूसरे तल से सात जुलाई, 2014 को रात करीब 9.30 बजे बरामद की गई थी।
घटना के तुरंत बाद सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने सात महीने पहले वृद्धा के घर में नौकरी शुरू की थी। पुलिस के अनुसार, अंत्यपरीक्षण से पता चला कि महिला की पिटाई की गई, दुपट्टा से गला दबाया गया और बाद में उसके शरीर में आग लगा दी गई।
महिला के पति एक प्रतिष्ठित भारतीय समाचार एजेंसी में पत्रकार थे और साल 2005 में उनका निधन हो गया था। वह अपने मकान के पहले तल पर रहती थीं, जिसे उसने अमेरिका में रहने वाली अपनी बड़ी बहन को उपहार स्वरूप दे दिया था।