सीएलएसएस के तहत 20 साल ऋण अवधि पर मंत्रिमंडल की मुहर
नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई) के समान ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम’ (सीएलएसएस) के तहत ऋण अवधि को 15 साल से बढ़कर 20 साल करने को मंजूरी दे दी है और मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है। मध्य आय वर्ग के लिए प्रस्तावित सीएलएसएस हेतु शुरुआत में साल 2017-18 के बजट में बजटीय अनुमानस्तर पर 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएलएसएस के रूप में नामित योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों/कम आय वर्ग के लोगों के लिए है। मंत्रिमंडल ने पीएमएलएवाई के समान सीएलएसएस के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर करने वाले प्राथमिक ऋण संस्थाओं को उनके एमओयू के प्रावधान को लागू करने योग्य बदलावों के साथ विस्तार की भी मंजूरी दे दी है।
निश्चित प्रक्रिया के जरिए पात्रता मानदंडों से प्राथमिक ऋण संस्थाओं के संतुष्ट होने पर वितरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के आवास ऋण खातों में जमा की जाएगी।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि साल 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने हेतु योजना की पहुंच समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इससे समता और समावेशिता सुनिश्चित होगी।