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अब लॉकडाउन में भी कर सकेंगे शादी, बस माननी होंगी ये 03 शर्तें

एमपी के ग्वालियर प्रशासन ने उठाया कदम

कोरोना वायरस को लेकर देश में हाहकार मचा हुआ है। वहीं इसके चलते अप्रैल माह में होने वाली कई शादियों को टाल दिया गया है। इन सबके बीच शनिवार को ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि लोग लॉकडाउन में शादी व निकाह कर सकेंगे।

इस आदेश के मुताबिक जिले में लोग शादी/निकाह कर सकेंगे, लेकिन उन्हें शासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए शासन की ओर से कुछ शर्तों रखी गई हैं।

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पहली शर्त – एसडीएम को देनी होगी सूचना

अगर आपके घर में इस समय कोई शादी करता है तो सबसे पहले आपको एसडीएम को ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं।

दूसरी शर्त – शादी नें केवल 4-4 लोगों को ही अनुमति

शादी व निकाह समारोह के के दौरान वर और वधू पक्ष से केवल 4-4 लोग ही मौजूद रह सकते हैं।

तीसरी शर्त – दूसरे जिले में बारात वापसी की लेनी होगी अनुमति

शादी के बाद दुल्हल को जिले से बाहर ले जाने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना आपको बाहर जाने परमिशन नहीं मिलेगी।

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