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सीमा शुल्क में वृद्धि वैधानिक कदम : एप्पल

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)| सरकार का मोबाइल हैंडसेट पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का फैसला एक वैधानिक कदम है जो कि समूचे उद्योग पर लागू होता है। एप्पल इंडिया ने शनिवार को यह बातें कही।

एप्पल के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक वैधानिक कदम है जो पूरे उद्योग पर लागू होता है।

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मोबाइल हैंडसेट पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की जाती है।

वर्तमान में एप्पल बेंगलुरू में अपनी ताइवानी विनिर्माण भागीदार विसट्रॉन कॉरपोरेशन के साथ मिलकर आईफोन एसई की असेंबलिंग कर रही है।

अमेरिका के कपर्टिनों की आईफोन निर्माता कंपनी ने भारत सरकार से देश में और अधिक हैंडसेट की असेंबलिंग करने के लिए कर में राहत समेत अन्य प्रोत्साहन की मांग की थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा सीमा शुल्क में बढ़ोतरी करने के बाद अब एप्पल के पास दो रास्ते हैं।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एसोसिएट निदेशक (मोबाइल डिवाइस और इकोसिस्टम) तरुण पाठक ने आईएएनएस को बताया, एप्पल को या तो अपने हैंडसेट की कीमत बढ़ानी होगी या देश में ज्यादा हैंडसेट की असेंबलिंग करनी होगी।

उन्होंने कहा कि घरेलू और कुछ चीनी निर्माताओं पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि उनमें से ज्यादातर भारत में ही अपने फोन की असेंबलिंग करते हैं।

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