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फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन दोषी करार, कल सजा पर जिरह

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन तथा अन्य को सोमवार को दोषी करार दिया। फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन के अलावा तत्कालीन पासपोर्ट अधिकारी जयश्री दत्तात्रेय राहटे, दीपक नटवरलाल शाह तथा ललिता लक्ष्मणन को भी दोषी करार दिया गया।
 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने राजन को फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी करार दिया। 70 मुकदमों का सामना कर रहे छोटा राजन को अब तक केवल एक मामले में दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, पहचान बदलकर धोखा देने तथा दस्तावजों की धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आठ जून, 2016 को छोटा राजन, जयश्री दत्तात्रेय राहटे, दीपक नटवरलाल शाह तथा ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ आरोप तय किया था।

सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि छोटा राजन ने साल 1998-99 में राहटे, शाह तथा लक्ष्मणन के सहयोग से मोहन कुमार के नाम पर एक फर्जी पासपोर्ट जारी कराया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया।

अदालत मंगलवार को सजा की अवधि पर दलील सुनेगी। राजन पर 85 से अधिक मामले हैं। ये मामले हत्या, वसूली, तस्करी तथा मादक पदार्थो की तस्करी से जुड़े हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों के अलावा छोटा राजन के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात में 70 से अधिक मामले लंबित हैं।

अंडरवर्ल्ड डॉन को 25 अक्टूबर, 2015 को इंडोनेशिया की पुलिस ने बाली में गिरफ्तार किया था, जिसे प्रत्यर्पण के बाद छह नवंबर, 2015 को भारत लाया गया।

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