अब पहाड़ों पर आसानी से लगा सकेंगे उद्दोग, उत्तराखंड सरकार ने दी मंज़ूरी
अब से पर्वतीय क्षेत्रों में 12.5 एकड़ या उससे ज्यादा भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदा जा पाएगा
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उद्योग लगाने के लिए हो रही परेशानी को सरकार ने दूर कर दिया है। अब से पर्वतीय क्षेत्रों में 12.5 एकड़ या उससे ज्यादा भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए खरीदा जा पाएगा।
उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया, ” मंत्रिमंडल ने पहाड़ी जिलों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भूमि व्यवस्था की धारा 143 में संशोधन कर उसपर उपधारा 143-क जोड़ने का फैसला लिया है।”
मंत्रिमंडल ने इस अहम फैसले पर मुहर लगा थी है। इसके लिए उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनूकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन 2018) अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
इस अहम फैसले के साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीद का उद्देश्य जाहिर करते ही भू-उपयोग कृषि से अकृषि भूमि में तबदील हो जाएगा।इसके साथ ही नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के तहत आने वाले इलाको को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में कृषि भूमि को उद्योगों के उपयोग के लिए खरीदा जा सकेगा।