आप विधायकों का पक्ष 17 मई को सुनेगा ईसी
नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के लाभ के पद मामले की मौखिक सुनवाई 17 मई को करेगा।
आयोग ने शुक्रवार को एक पत्र में 20 आप विधायकों व साथ ही याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल को व्यक्तिगत तौर पर या अधिकृत वैध प्रतिनिधि के जरिए इस तिथि पर दोपहर बाद तीन बजे आमंत्रित किया है। आप के इन 20 विधायकों को पहले लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दे दिया गया था।
यह सुनवाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी.रावत व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा व अशोक लवासा की मौजूदगी में होगी।
ईसी का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 मार्च के फैसले के बाद आया है, जिसमें न्यायालय ने आप के 20 विधायकों की अयोग्यता को दरकिनार कर उन्हें फिर से बहाल कर दिया था।
अदालत ने यह फैसला विधायकों को दिल्ली विधानसभा के विधायक के पद से अयोग्य करार दिए जाने से पहले उनकी मौखिक सुनवाई नहीं किए जाने को आधार मानते हुए दिया था और इस तरह यह स्वभाविक न्याय का उल्लंघन था।
केंद्र सरकार की आप विधायकों को अयोग्य करार देने की अधिसूचना को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।