राष्ट्रीय

डेक्कन क्रोनिकल पर 30 करोड़ रुपये के घोटाले में मामला दर्ज

चेन्नई, 23 मार्च (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) और उसके अध्यक्ष टी. वेंकटरम रेड्डी पर बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड (यूआईआईसी) को 30.54 करोड़ रुपये का फर्जी नुकसान दिखाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने गुरुवार को दर्ज प्राथमिकी में मुंबई की निजी कंपनियां सीएआरई रेटिंग कार्ड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा यूआईआईसी के दो पूर्व अधिकारियों को भी नामजद किया है।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार बालासुब्रमन्यम और कुंजिलवार ने चेन्नई तथा अन्य स्थानों पर यूआईआईसी को ठगने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा तथा अपने पद का दुरोपयोग किया।

प्राथमिकी के अनुसार प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी सीएआरई रेटिंग लिमिटेड द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर निवेश किए गए थे।

ऋणपत्र जारी होने के समय डीसीएचएल पर कुल ऋण 3,755.70 करोड़ रुपये था।

प्राथमिकी के अनुसार साल 2011 में जुलाई से अक्टूबर के बीच कुंजिलवार द्वारा 10 करोड़ रुपये के तीन ऋणपत्र जारी किए गए जिनमें प्रत्येक में 11.25 फीसदी असुरक्षित परिवर्तनीय ऋणपत्र थे।

प्राथमिकी के अनुसार यूआईआईसी की निवेश कमेटी की नजरों से बचने के लिए तीन अलग-अलग अवसरों पर निवेश किए गए।

साल 2011 में निवेश के समय सीएआरई रेटिंग लिमिटेड ने ‘पीआर1 प्लस’ रेटिंग दी जबकि मात्र एक साल बाद साल 2012 में ऋणमुक्ति के समय रेटिंग बहुत बुरे स्तर ‘डी’ पर पहुंच गई।

प्राथमिकी के अनुसार साल 2012 में डीसीएचएल ने ब्याज सहित ऋण अदा नहीं किया। डीसीएचएल ने 10-10 करोड़ के तीन चेक जारी किए, जो फर्जी थे। इसके बाद यूआईआईसी ने डीसीएचएल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जो अभी अदालत में लंबित है।

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