राष्ट्रीय

जुनैद हत्या मामले पर सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जुनैद खान हत्याकांड की सुनवाई पर रोक लगा दी और एक याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) व हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।

न्यायालय में इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

जुनैद खान(16) की 22 जून, 2017 को हरियाणा में मथुरा जाने वाली एक ट्रेन में सीट को लेकर विवाद में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। सीट को लेकर विवाद ने धार्मिक रूप ले लिया था और जुनैद की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति मोहन एम. एस. ने हरियाणा के फरीदाबाद में इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी और जुनैद के पिता जलालुद्दीन की इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने पर जवाब मांगा।

मामले की जांच सीबीआई से करवाने की जलालुद्दीन की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर, 2017 को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

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