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बांबे हाईकोर्ट का रोचक फैसला, कहा–बेटी ने रिलेशनशिप के बारे में मां को नहीं बताया तो वह वयस्क

नई दिल्ली। बांबे हाईकोर्ट ने लव अफेयर पर दिलचस्प फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की अपने प्रेम संबंध के बारे में अपनी मां को नहीं बताती है तो वह वयस्क और प्रौढ़ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में दी है जिसमें कोर्ट ने उस आरोपित युवक को बरी कर दिया है, जिसपर आरोप था कि उसने नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाए है। मामले में वादी पक्ष ने कोर्ट के सामने स्कूल के रजिस्टर को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमे युवती नाबालिग दर्ज है।

जस्टिस सुनील शुक्रे ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि इस बात के सबूत हैं कि रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य योग्य सबूतों के तौर पर किया गया है। कोर्ट में यह बात सामने रखी गई कि युवती युवक के साथ पिछले एक वर्ष से रिलेशनशिप में थी।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि लड़की ने अपने संबंध के बारे में अपने मां को नहीं बताया। कोर्ट को बताया गया कि माता-पिता को इस बात का अंदेशा हुआ कि उनकी बेटी की महावारी इस महीने नहीं आई है। इसके बाद उन्हें इसकी जानकारी दी गई।

कोर्ट ने कहा कि लड़की का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह प्रौढ़ है। उसकी समझ काफी बेहतर है। उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि जो भी वह कर रही है उसके क्या नतीजे होंगे। नतीजों के क्‍या परिणाम होंगे, यह सब जानते हुए ही उसने यह कदम उठाया और उसने प्रार्थी के साथ कई बार संबंध बनाए। कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि युवती के साथ रेप हुआ है।

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