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धनशोधन मामला : अदालत ने वीरभद्र दंपति को समन भेजा

नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)| धनशोधन मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को एक अदालत ने सोमवार को समन भेजा।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल आरोप-पत्र स्वीकार करने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेहा मान ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य-चुन्नी लाल चौहान, प्रेम राज और लवन कुमार रोच को 22 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा है।

ईडी ने मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य-चुन्नी लाल चौहान, प्रेम राज और लवन कुमार रोच के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है।

इससे पहले, ईडी ने अपना पहला आरोप-पत्र जीवन बीमा निगम एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ दर्ज किया था, जिसमें उन्हें वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी समेत परिवार से सदस्यों के नाम एलआईसी की पॉलिसी खरीदने में वीरभद्र सिंह से 5.14 करोड़ रुपये निवेश करवाने का आरोपी ठहराया गया था।

जांच में पाया गया कि वीरभद्र सिंह ने खुद व अपने परिवार के सदस्यों के नाम 6.03 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां बनाई थी, जो बतौर केंद्रीय इस्पात मंत्री 2009 से लेकर 2011 तक की अवधि में उनके ज्ञात स्रोत से प्राप्त आय से अधिक है।

ईडी ने वीरभद्र सिंह को अपनी पत्नी और चौहान की मदद से धनशोधन कार्य में लिप्त होने का आरोपी ठहराया। ईडी का आरोप है कि उन्होंने काले धन का उपयोग कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम एलआईसी की पॉलिसी खरीदी।

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