उच्च न्यायालय ने जेटली से जिरह पर आदेश रद्द किया
नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से जिरह के मुद्दे पर न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया।
रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेटली से जिरह समाप्त करने के लिए कहा था। जेटली ने आप (आम आदमी पार्टी) के छह नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने सयुंक्त रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करते हुए मामले को दूसरी एकल सदस्यीय पीठ को स्थानांतरित कर दिया, जो इस मामले पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगी।
संयुक्त रजिस्ट्रार ने दो फरवरी को केजरीवाल को जिरह पूरा करने का आदेश दिया था। रजिस्ट्रार ने कहा था कि जेटली 250 सवालों का सामना कर चुके हैं, जिनमें से कुछ सवाल दोहराए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री उन्हें आठ अलग-अलग तारीखों पर बुला चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के मानहानि मामले में केजरीवाल जेटली से जिरह कर रहे हैं।
साल 2015 के दिसंबर में जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं -कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी- के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था और कहा था डीडीसीए मामले में वे ‘झूठे और अपमानजनक’ आरोप लगा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।
जेटली ने इस मामले में 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है।
जेटली 13 सालों तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे हैं।