राष्ट्रीय
चिट फंड मामले में तृणमूल सांसद को जमानत
भुवनेश्वर, 1 फरवरी (आईएएनएस)| ओडिशा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पॉल को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने पॉल को बैंक में एक करोड़ जमा कराने व दो-दो लाख रुपये के मुचलके जमा कराने के निर्देश दिए। अदालत ने साथ ही उनसे जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा है।
कोलकाता में हुए चिट फंड घोटाले के संबंध में 30 दिसंबर 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पॉल को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने तृणमूल सांसद को जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।
पॉल को गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ के लिए भुवनेश्वर लाया गया था।
उन्हें यहां झारपाड़ा जेल में रखा गया था लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।